वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर ने जुआ, सट्टा संबंधी विज्ञापन प्रसारित नही करने का जारी किया एडवाइजरी
अधिनियम का उल्लंघन करने पर 3 वर्ष की कारावास एवम 50 हजार तक जुर्माना का प्रावधान
मोर अभनपुर /रायपुर
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर ने एडवायजरी के माध्यम से विज्ञापन एजेंसियाँ, समाचार पत्रों,टीव्ही चैनल एवम समस्त पोर्टल्स से बेटिंग, सट्टा,जुआ प्लेटफार्मस के विज्ञापन पर प्रतिषेध करने की अपील की है।
रायपुर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में जुआ तथा सट्टा में लिप्त रहकर अवैध धनोपार्जन की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने तथा जुआ एवं ऑनलाईन सट्टा, जुआ के रूप में उभरती सामाजिक बुराई की रोकथाम हेतु छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दिनांक 23 मार्च 2023 से लागू किया गया है।
उक्त अधिनियम की धारा 10 के अनुसार ऐसे जुआ के सभी खेल जहां कौशल पर अवसर की प्रधानता हो उक्त सभी खेलों का इलेक्ट्रानिक, प्रिंट मीडिया में विज्ञापन पर प्रतिषेध रहेगा एवं इसी अधिनियम की धारा 11 के अनुसार जो कोई धारा 10 के प्रावधान का उल्लंघन करेगा वो ऐसे कारावास जिसकी अवधि 03 वर्ष तक की हो सकेगी एवं ऐसे जुर्माना जो 50,000 रूपए तक का हो सकेगा की सजा से दंडनीय होगा का उल्लेख किया गया है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 10 एवं 11 को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे किसी भी विज्ञापन जिसके माध्यम से ऐसे खेलों का इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में प्रकाशन कर बढ़ावा दिया जाता है जो एक दंडनीय अपराध है ऐसे विज्ञापन को किसी भी माध्यम से प्रसारित नही करने की अपील की।