झाड़फूंक करते छात्रा पर बिगड़ी तांत्रिक की नीयत: नाबालिग को भगा ले गया, फिर कर दिया बड़ा कांड
झाड़फूंक करते छात्रा पर बिगड़ी तांत्रिक की नीयत: नाबालिग को भगा ले गया, फिर कर दिया बड़ा कांड
छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले के अंबिकापुर में नाबालिग छात्रा को भगाकर ले जाने और रेप के आरोपी तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है…दरअसल, अंधविश्वास के चक्कर में पडक़र एक महिला अपनी बीमार बड़ी बेटी का तांत्रिक के पास झाडफ़ूंक करा रही थी।
इस दौरान तांत्रिक ने महिला की 14 वर्षीय छोटी बेटी को प्रेम जाल में फंसा लिया। 15 दिन पूर्व वह स्कूल गई थी तो उसका अपहरण कर लिया। फिर आधार कार्ड व अंक सूची में छेड़छाड़ कर उम्र 14 वर्ष की जगह 24 वर्ष कराकर शपथ-पत्र के माध्यम से शादी कर ली थी।
पीडि़ता की मां ने मामले की शिकायत कोतवाली में दर्ज कराई थी। पुलिस ने तांत्रिक के कब्जे से नाबालिग लडक़ी को बरामद किया है। तांत्रिक द्वारा बलात्कार किए जाने की भी बात पीडि़ता ने पुलिस को बताई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
बलरामपुर जिले के ग्राम सिधमा निवासी आरोपी सिधमा धाम में प्रत्येक शनिवार को दरबार लगाकर बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक करने का दावा करता है।
झांसे में पडक़र एक महिला अपनी बीमार बड़ी बेटी का झाडफ़ूंक कराने अक्सर उसके पास जाती थी। इस दौरान उसकी छोटी बेटी भी साथ रहती थी।
तांत्रिक की नजर महिला के छोटी बेटी पर पड़ गई थी। इसके बाद महिला अपनी दोनों बेटी को लेकर घर आ गई। महिला की 14 वर्षीय नाबालिग बेटी निजी स्कूल में कक्षा 10वीं में पढ़ाई करती है।
15 दिन पहले छात्रा स्कूल जाने निकली थी, लेकिन फिर घर वापस नहीं लौटी। अचानक बेटी के लापता हो जाने से छात्रा के परिजन परेशान हो गए। परिजन कोतवाली थाने में छात्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पूरे मामले में तांत्रिक का हाथ होने की जानकारी तब हुई, जब उसके मोबाइल से छात्रा ने खुद परिजनों को जानकारी दी। तांत्रिक ने नाबालिग छात्रा के अंकसूची और आधार कार्ड के जन्म तारीख में छेड़छाड़ कर 14 साल की जगह 24 साल बनाकर एग्रीमेंट शादी कर ली है।
कोतवाली थाना प्रभारी मनीष सिंह परिहार ने बताया कि पुलिस ने नाबालिग लडक़ी को शहर से ही तांत्रिक के कब्जे से बरामद किया है। पूछताछ के दौरान पीडि़ता ने बलात्कार किए जाने की भी बात बताई है।
पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर बीएनएस की धारा 87, 64(2) (एम), 55, 318(4), 338, 336(3), 340(2) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।