बीजेपी के पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू को अपर सत्र न्यायालय ने ठहराया निर्दोष, 14 वर्षो से चल रहे केस हुआ खत्म
न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा, सभी शुभचिंतको के प्रेम और आशीर्वाद से न्याय की जीत हुई है : चंद्रशेखर साहू
मोर अभनपुर
बीजेपी के पूर्व मंत्री एवम वरिष्ठ नेता चन्द्रशेखर साहू के विरुद्ध वर्ष 2009 में दर्ज मामला की सुनवाई किया गया जिसमे अपर सत्र न्यायालय गरियाबंद के न्यायाधीश द्वारा चंद्रशेखर साहू को निर्दोष मानते हुए दोषमुक्त का फैसला सुनाया गया।
मिली जानकारी अनुसार 2009 में भाजपा के पूर्व सांसद चन्द्रशेखर साहू के विरुद्ध निम्न अदालत से उच्च अदालत तक परिवाद दायर किया गया था | उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मामला दर्ज कर जिला अपर सत्र न्यायालय गरियाबंद के न्यायाधीश श्रीमति तेजस्वरी देवांगन द्वारा डेड़ वर्ष तक लगातार सुनवाई उपरांत 24 अप्रेल 2023 को न्यायालय के पटल पर सभी तथ्य एवम आधार देखकर 14 वर्ष से चले आ रहे लम्बित मामले को खारिज करते हुए पूर्व मंत्री चन्द्रशेखर साहू को दोषमुक्त का फैसला सुनाया गया।
सूत्रो से प्राप्त जानकारी के अनुसार कहा गया की राजनीतिक षड्यंत के कारण लोकप्रिय जनता हितैषी नेता को झूठे मामले में फंसा कर छवि धूमिल करने की कोशिश की गई।
कोर्ट के फैसला आने पर क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश के समर्थकों में हर्ष का माहौल है। पूर्व मंत्री श्री साहू ने इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देते कहा कि मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा था आज सभी शुभचिंतको के प्रेम और आशीर्वाद से न्याय की जीत हुई है।